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मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े केस में कपिल देव और संजीव बालियान समेत 25 नेता बरी

मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े केस में कपिल देव और संजीव बालियान समेत 25 नेता बरी

मुजफ्फरनगर दंगे की आंच में दर्ज हुए केस से नेताओं को बड़ी राहत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 के दौरान हुए दंगों की यादें आज भी लोगों के जेहन में ताजा हैं। उस कठिन दौर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कई सख्त कदम उठाए थे, जिसके तहत दर्जनों नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद, इन मामलों में एक बड़ा कानूनी मोड़ आया है। विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 25 प्रमुख नेताओं और आरोपियों से केस वापस लेने के आदेश जारी कर दिए हैं।क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद 31 जुलाई 2013 को नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित एक पंचायत से जुड़ा है। उस समय क्षेत्र में तनाव का माहौल था। आरोप है कि इस पंचायत के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, रास्ता रोका गया और निषेधाज्ञा (धारा 144) का उल्लंघन किया गया। इस घटना के बाद तत्कालीन एसओ सिखेड़ा चरण सिंह यादव की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

किन दिग्गजों पर दर्ज थे मामले?

इस कानूनी कार्रवाई में राज्य के कई कद्दावर नेता शामिल थे। कोर्ट के आदेश के बाद जिन नेताओं को राहत मिली है, उनमें प्रमुख नाम शामिल हैं:

  • कपिल देव अग्रवाल: वर्तमान कौशल विकास राज्यमंत्री।
  • डॉ. संजीव बालियान: पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री।
  • हरेंद्र मलिक: वर्तमान सपा सांसद।
  • सुरेश राणा: पूर्व मंत्री।
  • भारतेंद्र सिंह: पूर्व सांसद।
  • अशोक कंसल और उमेश मलिक: पूर्व विधायक।
  • साध्वी प्राची सहित अन्य कई नेता।

कुल 25 आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल किए गए थे। वहीं, इस लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान कुछ आरोपियों का निधन भी हो गया, जिनमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कुतुबपुर का नाम प्रमुख है।

अदालत का फैसला और कानूनी प्रक्रिया

विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. देवेंद्र सिंह फौजदार ने शासन के आदेशों का संज्ञान लेते हुए यह निर्णय सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह, बिजेंद्र सिंह मलिक, विनोद गुप्ता और आयुष बालियान ने मीडिया को जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश शासन के न्याय अनुभाग-5 (फौजदारी) के विशेष सचिव द्वारा इस संबंध में पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए थे।

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पत्र पेश किया गया, जिसके बाद कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए केस वापसी की प्रक्रिया संपन्न हुई। यह फैसला उन नेताओं के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से अदालती तारीखों का सामना कर रहे थे।

क्या यह फैसला राजनीति को प्रभावित करेगा?

मुजफ्फरनगर की राजनीति में इन नेताओं का गहरा प्रभाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि केस वापस होने से इन नेताओं को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लंबे समय से वे इन मुकदमों के बोझ तले थे। हालांकि, यह कानूनी प्रक्रिया शासन की नीति और अभियोजन की रिपोर्ट के आधार पर पूरी हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

प्रश्न 1: यह केस किस घटना से संबंधित था?

उत्तर: यह केस 31 जुलाई 2013 को नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज में हुई पंचायत के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और धारा 144 के उल्लंघन से संबंधित था।

प्रश्न 2: कोर्ट ने केस वापस लेने का आदेश क्यों दिया?

उत्तर: उत्तर प्रदेश शासन द्वारा केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके तहत न्याय विभाग के विशेष सचिव के पत्र के आधार पर अभियोजन ने कोर्ट में आवेदन किया था।

प्रश्न 3: क्या सभी आरोपियों के केस एक साथ वापस हुए?

उत्तर: जी हां, कोर्ट ने 25 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामलों को वापस लेने के आदेश जारी किए हैं, जिनमें राज्यमंत्री, सांसद और पूर्व मंत्री शामिल हैं।

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अल्का सिंह

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Senior Content Writer

अल्का सिंह स्वास्थ्य और जीवनशैली से जुड़े विषयों पर गहन शोध के साथ लेखन करती हैं। उनका प्रयास रहता है कि पाठकों को केवल सामान्य जानकारी ही नहीं, बल...

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