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नेताजी के अवशेष लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बेटी होने के दावे पर उठे सवाल

नेताजी के अवशेष लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बेटी होने के दावे पर उठे सवाल

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पार्थिव अवशेषों को जापान के रेंकोजी मंदिर से भारत वापस लाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सोमवार को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई हुई। इस मामले ने एक बार फिर से इतिहास के उन पन्नों को टटोलना शुरू कर दिया है, जिन पर आज भी देश की करोड़ों जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हालांकि, इस सुनवाई के दौरान मुख्य मुद्दे के साथ-साथ एक नया विवाद भी अदालत के सामने आ खड़ा हुआ, जब याचिकाकर्ता के नेताजी की बेटी होने के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए गए।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ खास?

सोमवार को जैसे ही यह मामला अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया, courtroom का माहौल पूरी तरह से गंभीर हो गया। इस मामले में हस्तक्षेप करने वाली एक महिला (इंटरवेनर) ने खुद अदालत में पेश होकर याचिकाकर्ता के उस मुख्य दावे पर सीधा संदेह जताया, जिसमें उसने खुद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी बताया है। इस कानूनी पेंच और व्यक्तिगत दावे पर सवाल उठने के बाद मामले की सुनवाई ने एक नया मोड़ ले लिया है।

अदालत में याचिकाकर्ता की पैरवी कर रहे देश के जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एएम सिंघवी (Dr. A.M. Singhvi) ने इस हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस तरह के हस्तक्षेपों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि अदालत को सबसे पहले यह जांच करनी चाहिए कि इस मामले में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति का लोकस स्टैंडी (मामले में हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार) क्या है और क्या उसे इस सुनवाई में बोलने का हक बनता भी है या नहीं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अहम टिप्पणी

वरिष्ठ वकील डॉ. सिंघवी के तर्कों को सुनने के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने बहुत ही संतुलित और स्पष्ट रुख अपनाया। सीजेआई सूर्यकांत ने अदालत कक्ष में साफ शब्दों में कहा, "हम किसी को वह कहने से नहीं रोक सकते, जो वह कहना चाहता है।"

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल इसी मामले में नहीं, बल्कि अन्य कानूनी मामलों और जनहित याचिकाओं में भी हस्तक्षेप करने वालों को अपनी बात रखने और अदालत के समक्ष पक्ष रखने की एक निश्चित छूट दी जाती है। अदालत का यह रुख यह दिखाने के लिए काफी था कि न्यायपालिका हर पक्ष को सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, भले ही दावों की सत्यता और प्रामाणिकता पर बाद में कानूनी कसौटी पर परख की जाए।

क्या है जापान के रेंकोजी मंदिर और अवशेषों का पूरा इतिहास?

यह पूरा मामला सदियों पुराने उस रहस्य से जुड़ा है जो आज भी अनसुलझा है। इतिहास के मुताबिक, 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू में कथित तौर पर एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके कथित पार्थिव अवशेषों को जापान की राजधानी टोक्यो के बौद्ध रेंकोजी मंदिर में सुरक्षित रखवा दिया गया था।

दशकों से यह मांग उठती रही है कि इन अवशेषों को भारत लाया जाए ताकि यह साफ हो सके कि वे अवशेष वास्तव में नेताजी के ही हैं या नहीं और देश के इस महान सपूत को उनकी जन्मभूमि पर अंतिम सम्मान मिल सके। हालांकि, इस दिशा में कई आयोग बने, कई रिपोर्टें आईं, लेकिन कोई ठोस और अंतिम निष्कर्ष आज तक सामने नहीं आ सका। अब सुप्रीम कोर्ट में यह ताजा याचिका दायर होने के बाद एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है कि शायद इस ऐतिहासिक पहेली का कोई स्थायी कानूनी हल निकल सके।

कानूनी जानकारों की राय और आगे की राह

कानूनी क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस मामले में दो अलग-अलग पहलू सामने आ गए हैं:

  • पहला पहलू: नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अवशेषों को भारत लाने की मांग, जो कि राष्ट्रीय भावना और ऐतिहासिक सच्चाई से जुड़ा हुआ है।
  • दूसरा पहलू: याचिकाकर्ता की अपनी पहचान और उनका यह दावा कि वे नेताजी की संतान हैं, जिस पर कानूनी और तथ्यात्मक रूप से उंगलियां उठाई जा रही हैं।

अदालत अब इस बात की गहराई से पड़ताल कर सकती है कि याचिकाकर्ता के दावों में कितनी सच्चाई है और क्या इस याचिका के आधार पर जापान सरकार से कूटनीतिक और कानूनी स्तर पर पत्राचार या कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। भारत सरकार का इस पर क्या रुख रहता है, यह भी आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी देश के अवशेषों को वापस लाना एक जटिल कूटनीतिक प्रक्रिया भी है।

आम जनता और इतिहास प्रेमियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर

नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल एक नाम नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वह प्रखर अग्नि हैं जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है। देश की आजादी में 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा' का नारा देने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी के अंत को लेकर आज भी रहस्य बरकरार है।

यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही इस सुनवाई पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या इस बार देश के इस गुमनाम और रहस्यमयी नायक को लेकर कोई आधिकारिक और संतोषजनक फैसला सामने आ पाएगा या नहीं। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान क्या निर्देश देती है, यह आने वाले कुछ हफ्तों में स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यह मामला एक बार फिर से राष्ट्रीय पटल पर चर्चा के केंद्र में आ गया है।

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नसीम अहमद

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