भारतीय नागरिकों के लिए विदेश यात्रा से जुड़ा एक बेहद अहम अपडेट सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए नए प्रावधान लागू कर दिए हैं। इस बार के बदलावों में मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता (Validity) और आवेदन शुल्क (Application Fee) को लेकर कड़े और स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। यदि आप भी अपने परिवार या बच्चों के लिए पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो संशोधित नियमों की पूरी जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आइए विस्तार से जानते हैं कि सितंबर 2026 में लागू हुए इन नए नियमों का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा।
पासपोर्ट (संशोधन) नियम 2026: क्या बदले हैं प्रावधान?
भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन करते हुए नया 'पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026' आधिकारिक राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित कर दिया गया है। इन संशोधित नियमों के तहत अब प्रशासनिक प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और उम्र के हिसाब से व्यवस्थित बनाया गया है।
विशेष रूप से बच्चों के दस्तावेजों की सुरक्षा और उनकी शारीरिक बनावट में उम्र के साथ होने वाले बदलावों को ध्यान में रखते हुए वैधता के नियमों को नया रूप दिया गया है। आइए जानते हैं कि बच्चों के लिए नियमों में क्या बदलाव आया है।
15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नया नियम
संशोधित नियम 12(1ए) के अंतर्गत, अब 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी किए जाने वाले 36 पन्नों के साधारण भारतीय पासपोर्ट की वैधता को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है।
- नए नियम के मुताबिक, बच्चे को जारी किया गया पासपोर्ट उसकी जारी होने की तारीख से 5 साल की अवधि तक वैध रहेगा।
- या फिर यह तब तक वैध रहेगा जब तक बच्चा 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता।
- इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पूरी होगी, वही पासपोर्ट की अंतिम वैधता मानी जाएगी।
इसका मतलब यह है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट अब आजीवन या लंबी अवधि के लिए सीधे नहीं बनेगा, बल्कि उन्हें तय समय सीमा के बाद रिन्यू कराना होगा ताकि उनकी बदलती उम्र के साथ फोटो और अन्य बायोमेट्रिक विवरण अपडेट किए जा सकें।
पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में भारी बढ़ोतरी
वैधता के नियमों के साथ-साथ सरकार ने पासपोर्ट बनवाने, नवीनीकरण (Renewal) कराने और तत्काल सेवाओं (Tatkal Services) के शुल्कों में भी संशोधन किया है। जुलाई महीने से लागू हुई बढ़ी हुई फीस अब आधिकारिक रूप से नए नियमों के दायरे में आ गई है। जानिए वयस्कों और बच्चों के लिए अब कितनी जेब ढीली करनी होगी:
वयस्कों के लिए नया पासपोर्ट शुल्क (सामान्य श्रेणी)
- 36 पन्नों वाला पासपोर्ट (नया या नवीनीकरण): शुल्क 1,500 रुपये से बढ़ाकर सीधा 2,500 रुपये कर दिया गया है।
- 60 पन्नों वाला पासपोर्ट (सामान्य): इसके लिए अब आपको 2,000 रुपये की जगह 3,500 रुपये चुकाने होंगे।
तत्काल योजना (Tatkal Scheme) के तहत वयस्कों की फीस
- 36 पन्नों का तत्काल पासपोर्ट: शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गया है।
- 60 पन्नों का तत्काल पासपोर्ट: शुल्क 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है।
- 60 पन्नों का रिप्लेसमेंट पासपोर्ट (तत्काल): यह सेवा अब 5,500 रुपये की बजाय 8,500 रुपये में मिलेगी।
नाबालिगों (18 साल से कम उम्र) के लिए नया शुल्क ढांचा
बच्चों के पासपोर्ट भी अब महंगे हो गए हैं। नाबालिग श्रेणी के आवेदकों के लिए लागू नई दरें इस प्रकार हैं:
- सामान्य 36 पन्नों का पासपोर्ट (नया या पुनः जारी): शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दिया गया है।
- तत्काल 36 पन्नों का पासपोर्ट (नया या पुनः जारी): इसके लिए अब 3,000 रुपये के स्थान पर 4,250 रुपये देने होंगे।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत: 10% छूट जारी
भले ही पासपोर्ट सेवाओं के दाम बढ़ाए गए हों, लेकिन सरकार ने कुछ वर्गों को विशेष राहत भी दी है। नियमों के अनुसार:
- 8 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी।
- हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि यह 10% छूट केवल नए पासपोर्ट आवेदन पर ही लागू होगी। यदि आप पासपोर्ट के पुनः जारी (Re-issue) या नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यह छूट मान्य नहीं होगी।
अन्य सेवाओं पर भी असर
यह संशोधित शुल्क ढांचा केवल नए पासपोर्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले जारी होने वाले डुप्लीकेट पासपोर्ट और अन्य सभी संबंधित कंसुलर सेवाओं पर भी लागू होता है।
आम नागरिकों के लिए जरूरी सलाह
यदि आप या आपके परिवार में कोई बच्चा विदेश यात्रा की योजना बना रहा है, या फिर आपके मौजूदा पासपोर्ट की अवधि समाप्त होने वाली है, तो नए शुल्क ढांचे को ध्यान में रखते हुए ही अपने वित्तीय दस्तावेज तैयार करें। विदेश मंत्रालय की इन नई अधिसूचनाओं के बाद अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों (PSK) और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (POPSK) पर नई दरों के हिसाब से ही भुगतान स्वीकार किया जा रहा है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सटीक शुल्क की गणना जरूर कर लें ताकि ऐन वक्त पर किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।