ओडिशा से सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में की जा रही थी गांजे की सप्लाई, पुलिस ने अर्टिगा कार समेत दबोचा
उत्तर प्रदेश के चन्दौली जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चन्दौली पुलिस की एसओजी (SOG), सर्विलांस सेल और अलीनगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 60 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय बाजार में बरामद इस गांजे की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई है। तस्करी की इस वारदात में इस्तेमाल की जा रही मारुति अर्टिगा कार (पंजीकरण संख्या UP44BL9326) को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.
चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को टक्कर मारकर भागने की कोशिश
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संयुक्त टीम हमीदपुर पटनवा के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान उक्त अर्टिगा कार वहां पहुंची। पुलिस ने जब वाहन को रोकने का प्रयास किया तो चालकों ने गाड़ी रोकने के बजाय पुलिस दल को ही टक्कर मारकर भागने की कोशिश की। हालांकि, सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत उनका पीछा किया और बाबतपुर क्षेत्र से तीनों आरोपियों को घेरकर दबोच लिया। गाड़ी की सघन तलाशी लेने पर तस्करी के इस बड़े खेल का खुलासा हुआ.
स्टेपनी के नीचे छिपाकर रखे गए थे 60 बंडल
तस्करों ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए गांजे को बेहद शातिर तरीके से छिपाया था। जब पुलिस ने कार की डिक्की की तलाशी ली तो स्टेपनी (अतिरिक्त टायर) के नीचे विशेष रूप से बनाए गए खानों में गांजा छिपाकर रखा गया था। वहां से कुल 60 बंडल अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इतनी बड़ी खेप को एक जिले से दूसरे जिले में खपाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया गया था ताकि आम चेकिंग में यह पकड़ में न आ सके.
ओडिशा कनेक्शन और गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
पकड़े गए तस्करों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने कईहम खुलासे किए। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे इस अवैध गांजे की खेप को ओडिशा राज्य से लेकर आए थे। इसे सुल्तानपुर और उसके आसपास के अन्य जिलों के स्थानीय तस्करों और नेटवर्क को सप्लाई किया जाना था। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान अभिषेक सिंह, जो कि सुल्तानपुर जिले का रहने वाला है, तथा अवधेश और नौशाद, जो दोनों बस्ती जिले के निवासी हैं, के रूप में हुई है.
एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
अलीनगर थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस तस्करी के नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और ओडिशा से यह खेप सीधे किसे पहुंचाई जानी थी। पुलिस टीम का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से पूरी की जा रही है ताकि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके.