दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने का इंतजार कर रहे वाहन चालकों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चालान और नोटिस की स्लिप डाउनलोड करने की सुविधा 19 अक्टूबर 2026 से शुरू कर दी है।
राजधानी में पेंडिंग पड़े ट्रैफिक चालान और नोटिस के मामलों को आपसी समझौते के जरिए सुलझाने के लिए रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत की तारीख पहले 10 अक्टूबर तय की गई थी, जिसे बाद में संशोधित कर 25 अक्टूबर कर दिया गया था। लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए वाहन मालिकों को पहले ऑनलाइन टोकन या स्लिप डाउनलोड करनी होगी, जिसकी प्रक्रिया ट्रैफिक पुलिस ने लाइव कर दी है।
दैनिक डाउनलोड की सीमा और नियम
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक एडवाइजरी के अनुसार, टोकन डाउनलोड करने की संख्या सीमित रखी गई है। व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए हर दिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस की स्लिप ही डाउनलोड की जा सकेंगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान कुल क्षमता 2 लाख चालान या नोटिस की तय की गई है। यह निर्धारित सीमा पूरी होने पर पोर्टल पर डाउनलोड की सुविधा प्रभावित हो सकती है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में हर पेंडिंग चालान का निपटारा होना अनिवार्य नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया केवल पात्र मामलों के लिए निर्धारित है, इसलिए वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय तुरंत आधिकारिक पोर्टल पर अपने चालान की स्थिति की जांच कर लें।
टोकन या स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक लोक अदालत पोर्टल traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाएं।
- पोर्टल के होमपेज पर अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
- इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई दे रहा कैप्चा या वेरिफिकेशन कोड भरें।
- अब आपके वाहन पर उपलब्ध पेंडिंग चालान या नोटिस की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसकी जांच करें।
- डाउनलोड का विकल्प मिलने पर अपनी स्लिप को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करें और उसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यह भी आवश्यक है कि वाहन से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव और पंजीकृत हो। यदि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो पोर्टल पर दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
किन चालानों का हो सकता है निपटारा?
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक जारी किए गए चालान और नोटिस ही इस बार डाउनलोड के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि, अंतिम पात्रता पूरी तरह से संबंधित मामले के कानूनी पहलुओं और अदालत के नियमों पर निर्भर करेगी। केवल पुराना चालान होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि उसका निपटारा लोक अदालत में हो ही जाएगा।
सुनवाई के दिन इन बातों का रखें ध्यान
दिनांक 25 अक्टूबर 2026 को निर्धारित लोक अदालत में सुनवाई के लिए कोर्ट परिसर जाने से पहले स्लिप पर छपी सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ लें। स्लिप पर संबंधित कोर्ट परिसर का नाम, रिपोर्टिंग का समय और साथ ले जाने वाले जरूरी दस्तावेजों का विवरण दिया होता है। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे डाउनलोड की गई स्लिप को सुरक्षित रखें और ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक निर्देशों का सख्ती से पालन करें। यदि पोर्टल पर चालान दिखाई नहीं देता या स्लिप डाउनलोड करने में तकनीकी दिक्कत आती है, तो पोर्टल पर दिए गए हेल्पडेस्क या निर्देशों की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा, यह भी याद रखना जरूरी है कि टोकन मिलना चालान माफ होने की गारंटी नहीं है, बल्कि अंतिम निर्णय लोक अदालत की बेंच के समक्ष होने वाली कार्यवाही पर निर्भर करता है।