कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े करोड़ों खाताधारकों के लिए एक बेहद काम की खबर सामने आई है। यदि आपने भी अपनी पिछली नौकरियां बदलते समय पुराने PF खातों को भूल गए हैं, तो यह रिपोर्ट आपको हैरान कर सकती है। एक हालिया आरटीआई (RTI) रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर के करीब 30.91 लाख इनएक्टिव या निष्क्रिय PF खातों में लगभग 9330 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि बिना किसी दावे के जमा पड़ी है। अगर आपका भी कोई पुराना PF फंड किसी पिछली कंपनी के पास फंसा है, तो आपके लिए यह सही मौका है कि आप पात्रता पूरी करते हुए इस राशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करा सकें। आइए जानते हैं कि इस लावारिस या अनक्लेमद फंड का पूरा सच क्या है और आप इसे ऑनलाइन घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हैं।
आरटीआई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
सामने आई आरटीआई रिपोर्ट के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी स्पष्ट हो जाती है। देश के इन 30.91 लाख इनएक्टिव PF खातों में कुल 9330 करोड़ रुपये बिना किसी दावे के अटके हुए हैं। हालांकि, राहत की बात यह है कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस आंकड़े में थोड़ी गिरावट जरूर आई है। 31 मार्च 2025 तक ऐसे निष्क्रिय खातों की संख्या लगभग 31.83 लाख थी, जिनमें करीब 10181 करोड़ रुपये जमा थे। यानी पिछले एक साल के भीतर इनएक्टिव खातों की संख्या में लगभग 92 हजार की कमी आई है और लावारिस राशि करीब 851 करोड़ रुपये कम हुई है। यह इस बात का संकेत है कि अब लोग अपने पुराने फंड को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और उसे क्लेम या ट्रांसफर करने लगे हैं।
नई EPF Scheme 2026 और बदलते नियम
यह आंकड़े ऐसे समय में सामने आए हैं जब देश में नई EPF Scheme 2026 को लागू किया गया है। 29 जून 2026 से प्रभावी हुई इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य भविष्य निधि से जुड़े जटिल नियमों को और अधिक सरल, पारदर्शी और पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। आज के इस डिजिटल दौर में कर्मचारियों के लिए अपने PF खातों, पासबुक और दावों को मैनेज करना पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। सरकार की कोशिश यही है कि किसी भी कर्मचारी की मेहनत की कमाई बिना दावे के बेकार न जाए और समय रहते सही हाथों तक पहुंच सके।
पुराने PF से पैसे निकालने के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें?
अगर आप भी अपने इनएक्टिव या पुराने PF खाते से ऑनलाइन पैसा निकालना चाहते हैं, तो कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) पूरी तरह से सक्रिय (Active) होना चाहिए।
- UAN के साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता अच्छी तरह लिंक होना चाहिए।
- आपके UAN डेटाबेस में दर्ज मोबाइल नंबर चालू हालत में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लेम के दौरान आधार आधारित ओटीपी (OTP) सत्यापन किया जाता है।
EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
प्रक्रिया बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन सही तरीके से करना होगा:
- सबसे पहले आपको आधिकारिक EPFO Member Portal पर जाना होगा।
- वहां अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करके सफलतापूर्वक लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद होमपेज पर दिए गए 'Online Services' विकल्प पर जाएं और वहां से क्लेम सेक्शन चुनें।
- अब आपको अपनी जरूरत और पात्रता के आधार पर फॉर्म का चयन करना होगा, जैसे Form 31, Form 19, Form 10C या Form 10D।
- अपने बैंक खाते की जानकारी को ध्यानपूर्वक वेरिफाई करें और आगे बढ़ें।
- मांगी गई अन्य जानकारियां भरकर निकासी की जाने वाली राशि दर्ज करें। यदि आवश्यक हो तो बैंक पासबुक या कैंसिल्ड चेक की स्कैनेड कॉपी भी अपलोड करनी पड़ सकती है।
किस काम के लिए कौन सा फॉर्म है जरूरी?
गलत फॉर्म चुनने से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए सही फॉर्म की जानकारी होना जरूरी है:
- Form 31: यदि आप अभी भी नौकरी कर रहे हैं और किसी बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदने जैसी जरूरतों के लिए आंशिक (Partial) निकासी करना चाहते हैं।
- Form 19: यदि आपने नौकरी छोड़ दी है और अपनी पात्रता के अनुसार पूरे PF फंड का फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं।
- Form 10C / Form 10D: यह पेंशन से जुड़े लाभ या निकासी के लिए लागू होता है।
ओटीपी (OTP) से पूरा होगा डिजिटल वेरिफिकेशन
जैसे ही आप अपना क्लेम फॉर्म पूरी तरह भरकर सबमिट करेंगे, आपके आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा। इस ओटीपी को पोर्टल पर दर्ज करते ही आपका डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा और क्लेम सफलतापूक सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप EPFO पोर्टल के माध्यम से अपने क्लेम का लाइव स्टेटस भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। एक बार विभाग द्वारा क्लेम स्वीकृत होने के बाद, पैसे सीधे आपके वेरीफाइड बैंक खाते में भेज दिए जाते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपना पुराना UAN चेक करें और अपने फंसे हुए पैसों को वापस पाएं।