त्योहार से पहले सासनी थाना क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, निर्धारित पते के बजाय दूसरे स्थान पर हो रहा था आतिशबाजी का भंडारण
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में आगामी दीपावली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में हाथरस पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों के भंडारण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सासनी थाना पुलिस ने स्थानीय क्षेत्र में स्थित एक गोदाम पर अचानक छापेमारी कर करीब 12 लाख रुपये कीमत की आतिशबाजी बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
राधिका होटल के पास गोदाम पर मारा छापा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सासनी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने गुरुवार, 15 अक्टूबर को राधिका होटल के बराबर में स्थित एक गोदाम पर औचक छापा मारा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोदाम के स्वामी को बुलाया और उसके सामने शटर खुलवाकर नियमानुसार तलाशी ली। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। गोदाम के भीतर तलाशी लेने पर 232 कार्टून और तीन प्लास्टिक की बोरियों में विभिन्न प्रकार के पटाखे भरे हुए मिले। पुलिस द्वारा बाजार मूल्य के आधार पर आंकी गई इस आतिशबाजी की कुल कीमत लगभग 12 लाख रुपये आंकी गई है।
लाइसेंस के नियमों का खुला उल्लंघन
पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि इस अवैध भंडारण के सिलसिले में आरोपी रोहित शर्मा ने 1500 किलोग्राम क्षमता का एक लाइसेंस दिखाया था, जो कागजों में 24 अगस्त 2028 तक वैध है। हालांकि, इस लाइसेंस में पटाखों के भंडारण के लिए 'नगला भम्भूजाट' का स्थान निर्धारित किया गया था, जबकि वास्तव में यह सारा सामान अर्जुन सिंह के गोदाम में अवैध रूप से रखा जा रहा था। इसके अलावा, मौके पर सुरक्षा के लिहाज से कोई भी अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्विशर) मौजूद नहीं था। प्रारंभिक जांच में यह आशंका भी जताई जा रही है कि गोदाम में रखा गया पटाखों का स्टॉक तय लाइसेंस की मात्रा से अधिक था।
दो आरोपी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज
इस मामले में पुलिस ने ग्राम रुहल निवासी अर्जुन सिंह और ग्राम द्वारिकापुर निवासी रोहित शर्मा को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देश पर यह कार्रवाई त्योहारों के दौरान सुरक्षा और जनजीवन की रक्षा के मद्देनजर बेहद अहम मानी जा रही है। सासनी थाने में दोनों आरोपियों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा संख्या 404/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस अवैध नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा यह पटाखे कहां से लाए गए थे। मामले में आगे की विधिक प्रक्रिया जारी है।