खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर वैशाली जिले के राजेंद्र चौक स्थित मेसर्स साहू होटल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने और किचन में भारी गंदगी पाए जाने के बाद खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना को साहू होटल के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में बताया गया था कि होटल के तड़का में कॉकरोच पाया गया है, जिसके बाद विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया।
निरीक्षण के दौरान मिली गंभीर अनियमिताएं
शिकायत के आलोक में 21 अक्टूबर को वैशाली जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा राजेंद्र चौक स्थित उक्त प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि होटल का किचन बेहद अस्वच्छ स्थिति में संचालित हो रहा था। इसके अलावा, तैयार किए गए खाद्य पदार्थों को भी खुले में और गंदे स्थानों पर भंडारित किया गया था, जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन सकता था।
जांच में सामने आई ये कमियां खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित अनुसूची-4 (Schedule-IV) और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन पाई गईं।
लाइसेंस निलंबन और सख्त चेतावनी
अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कड़ा कदम उठाते हुए 22 अक्टूबर 2026 से साहू होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब बिना वैध लाइसेंस के इस प्रतिष्ठान का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी इसी प्रकार सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित स्वच्छता मानकों का कड़ाई से पालन करें ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सके।