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जयपुर में सेवा सेतु अभियान का ऐलान, बकाया गृहकर पर 50% तक की भारी छूट

जयपुर में सेवा सेतु अभियान का ऐलान, बकाया गृहकर पर 50% तक की भारी छूट

राजस्थान के शहरी इलाकों में संपत्ति और मकान रखने वाले नागरिकों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए 'सेवा सेतु अभियान-2026' के तहत लंबित करों के बोझ तले दबे करदाताओं को बड़ी वित्तीय राहत प्रदान की जा रही है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत यदि कोई नागरिक अपने बकाया गृहकर (House Tax) और नगरीय विकास कर (Urban Development Tax) का भुगतान एकमुश्त (Lump sum) करता है, तो उसे मूल राशि में भी भारी छूट दी जाएगी।

सेवा सेतु अभियान-2026: क्या है पूरी योजना?

राज्य सरकार और स्वायत्त शासन विभाग का मुख्य उद्देश्य आम जनता को टैक्स से जुड़े पुराने और लंबित मामलों के झंझट से मुक्ति दिलाना है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जुर्माने (Penalty) और ब्याज (Interest) का बोझ इतना बढ़ जाता है कि आम नागरिक उसे एक साथ चुकाने में असमर्थ महसूस करते हैं। इसी समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए 'सेवा सेतु अभियान-2026' को एक वरदान के रूप में पेश किया गया है।

स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव प्रतीक जुईकर द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के तहत यह विशेष छूट प्रावधानित की गई है। इस अभियान का दायरा काफी व्यापक है, जिससे लाखों प्रॉपर्टी मालिकों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

गृहकर पर मिल रही है कितने प्रतिशत की छूट?

इस नई योजना के तहत करदाताओं के लिए विशेष आर्थिक राहत के स्लैब तय किए गए हैं:

  • मूल गृहकर पर राहत: यदि कोई संपत्ति मालिक अपने संपूर्ण बकाया गृहकर की राशि को एकमुश्त जमा करवाता है, तो उसे मूल गृहकर की राशि में सीधे तौर पर 50 प्रतिशत की भारी छूट दी जाएगी।
  • शास्ति और जुर्माने में पूर्ण छूट: बकाए पर लगने वाली शास्ति (Penalty) और ब्याज में नागरिकों को शत-प्रतिशत यानी पूरे 100 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया गया है।
  • विभिन्न संपत्तियों पर लागू: यह विशेष राहत केवल एक खास श्रेणी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आवासीय (Residential), व्यावसायिक (Commercial), खाली भूखंडों (Plots) और भवनों (Buildings) से जुड़े सभी प्रकार के बकाया गृहकर पर प्रभावी रूप से लागू होगी।

नगरीय विकास कर (UD Tax) के बकाएदारों के लिए विशेष प्रावधान

गृहकर के अलावा, उन तमाम करदाताओं के लिए भी खुशखबरी है जो लंबे समय से अपने नगरीय विकास कर का भुगतान नहीं कर पाए हैं। आधिकारिक आदेशों के अनुसार, वर्ष 2025-26 तक के नगरीय विकास कर की बकाया राशि को यदि अभियान के दौरान एकमुश्त जमा कराया जाता है, तो उस पर लगने वाले समस्त ब्याज और शास्ति को पूरी तरह से माफ (100% Waiver) कर दिया जाएगा। इससे वर्षों से अटके पड़े टैक्स प्रकरणों का निस्तारण आसानी से हो सकेगा।

कब और कहां मिलेगा इस छूट का लाभ?

यह महत्वपूर्ण अभियान राज्यभर के विभिन्न नगरीय निकायों में निर्धारित समय सीमा के भीतर ही संचालित किया जा रहा है:

  • अभियान की तिथियां: यह विशेष 'सेवा सेतु अभियान-2026' 7 अक्टूबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक सक्रिय रहेगा।
  • कार्रवाई का तरीका: संबंधित नगरीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र के नागरिकों को उनके बकाया करों की सटीक जानकारी और देय राशि का विवरण उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • प्रोत्साहन: स्थानीय निकायों के अधिकारी और कर्मचारी नागरिकों से संपर्क साधकर उन्हें एकमुश्त कर जमा कराने और इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

क्यों उठाया गया यह कदम?

विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के अभियानों से एक तरफ जहां आम जनता को आर्थिक संकट और टैक्स के कानूनी झंझटों से मुक्ति मिलती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निकायों की राजस्व व्यवस्था (Revenue System) भी मजबूत होती है। निकायों के पास जब टैक्स का पैसा एकमुश्त पहुंचता है, तो शहरों में बुनियादी विकास कार्यों, सड़क, सफाई और रोशनी जैसी व्यवस्थाओं को और अधिक गति दी जा सकती है।

करदाताओं के लिए क्या है सलाह?

यदि आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर शहरी क्षेत्र में कोई भूखंड, मकान या दुकान है और उसका गृहकर या नगरीय विकास कर लंबे समय से बकाया चल रहा है, तो आपके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस 'सेवा सेतु अभियान' के तहत नजदीकी नगरीय निकाय कार्यालय में जाकर या शिविरों के माध्यम से अपनी बकाया राशि का आकलन करवाएं और एकमुश्त भुगतान करके इस भारी-भरकम छूट का पूरा लाभ उठाएं। इस मौके को गंवाने से भविष्य में आपको पूरे मूलधन के साथ-साथ भारी-भरकम ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।

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रोली सिंह

रोली सिंह

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रोली सिंह पिछले 2 सालों से पत्रकारिता और न्यूज़ रिपोर्टिंग से जुड़ी हैं। वह लोकल न्यूज़ और लोगों से जुड़े मुद्दों को पढ़ने वालों तक पहुंचाने का काम...

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