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वाराणसी में सड़क हादसे के बाद शव रखकर जाम लगाने पर 47 लोगों पर FIR दर्ज

वाराणसी में सड़क हादसे के बाद शव रखकर जाम लगाने पर 47 लोगों पर FIR दर्ज
अपडेटेड: Fri, 06 Nov 2026 04:04 PM
📌 बड़ी बातें (Key Highlights)

वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद शव रखकर जाम लगाने के मामले में पुलिस ने 47 लोगों के खिलाफ 8 धाराओं में FIR दर्ज की है।

वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के गुरवट गांव में सड़क हादसे के बाद मुख्य मार्ग पर शव रखकर चक्काजाम करने और यातायात बाधित करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 47 लोगों के खिलाफ कुल 8 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम 4 नवंबर और 5 नवंबर की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। चौबेपुर-बाबतपुर मार्ग पर 4 नवंबर की शाम एक सड़क हादसे में गुरवट गांव की रहने वाली 76 वर्षीय इन्द्रावती देवी, पत्नी स्वर्गीय पारस चौहान की मृत्यु हो गई थी। इस हादसे के अगले दिन यानी 5 नवंबर की शाम करीब 6 बजे परिजनों और ग्रामीणों ने मृतका के गांव की ओर जाने वाले रास्ते के सामने मुख्य मार्ग पर शव रखकर प्रदर्शन किया और चक्काजाम कर दिया।

राजनीतिक लाभ के लिए उकसाने का आरोप

पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, इस प्रदर्शन और जाम के पीछे राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। पुलिस ने नामजद आरोपियों में राजापुर निवासी बृजेश मिश्रा (पुत्र राजेन्द्र मिश्रा) और गुरवट निवासी अजय यादव (पुत्र श्यामबली यादव) के अलावा 40 से 45 अज्ञात साथियों को शामिल किया है। आरोप है कि इनके द्वारा भीड़ को उकसाया गया, जिसके कारण मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया।

आपातकालीन सेवाओं और राहगीरों को हुई भारी परेशानी

मुख्य मार्ग पर अचानक शव रखकर किए गए इस प्रदर्शन के कारण बाबतपुर एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों, मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस और आम राहगीरों को घंटों भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, जिससे प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

चोलापुर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा

इस मामले में चोलापुर थाने में 6 नवंबर को एफआईआर संख्या 0462 दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कुल 8 धाराओं के तहत कार्रवाई की है। इनमें धारा 61(2)(b), 126(2), 189(2), 190, 221, 223(b), 285 और 292 शामिल हैं। स्थानीय पुलिस ने इन धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी जांच और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

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रोली सिंह

रोली सिंह

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रोली सिंह पिछले 2 सालों से पत्रकारिता और न्यूज़ रिपोर्टिंग से जुड़ी हैं। वह लोकल न्यूज़ और लोगों से जुड़े मुद्दों को पढ़ने वालों तक पहुंचाने का काम...

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