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दिल्ली में ई-रिक्शा के लिए नई ड्राफ्ट पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन और रूट पर सख्ती का प्रस्ताव

दिल्ली में ई-रिक्शा के लिए नई ड्राफ्ट पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन और रूट पर सख्ती का प्रस्ताव

दिल्ली की सड़कों पर अनियंत्रित आवाजाही और ट्रैफिक जाम की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने ई-रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते ई-रिक्शा और उनसे जुड़ी यातायात समस्याओं के मद्देनजर एक नई ड्राफ्ट पॉलिसी सामने आई है, जिसमें पंजीकरण से लेकर उनके रूट और संचालन तक कई कड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है।

वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर ई-रिक्शा की अनियंत्रित संख्या के कारण व्यस्त मार्गों पर जाम और अवैध पार्किंग की समस्या लगातार गहरी होती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने इस नए मसौदे पर विचार शुरू किया है। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी है और सरकार ने इस पर संबंधित पक्षों तथा आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं। जब तक अंतिम नीति और इसकी प्रभावी तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इन प्रस्तावित प्रावधानों को पूर्णतः लागू नियम नहीं माना जा सकता है।

रजिस्ट्रेशन और तकनीकी मानकों पर जोर

प्रस्तावित नीति के अनुसार ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया को बेहद सख्त किया जा सकता है। योजना के तहत पुराने और नए सभी वाहनों के रिकॉर्ड को परिवहन विभाग के ऑनलाइन सिस्टम से जोड़े जाने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, वाहनों की बनावट और उनमें उपयोग होने वाली बैटरी को निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप रखना अनिवार्य किया जा सकता है। बिना मानकों के तैयार किए गए या अनधिकृत रूप से मॉडिफाई किए गए वाहनों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई का भी इसमें प्रस्ताव है।

संख्या सीमित करने और रूट की योजना

ड्राफ्ट स्कीम के मुताबिक दिल्ली में ई-रिक्शों की कुल संख्या को ढाई लाख (2.5 लाख) तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि वर्तमान में इनकी अनुमानित संख्या इससे काफी अधिक बताई जाती है। प्रत्येक वाहन के लिए डिजिटल ई-रिक्शा कंप्लायंस सर्टिफिकेट (ECC) अनिवार्य करने का प्रावधान भी सामने आया है। इस डिजिटल प्रमाणपत्र में वाहन के मालिक, चालक, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस और बीमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी।

सवारी सीमा, गति और चालक के लिए योग्यता

प्रस्तावित नियमों के तहत एक ई-रिक्शा में चालक के अलावा अधिकतम चार यात्रियों को ही बैठाने की अनुमति होगी। इसके अलावा वाहनों की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय किए जाने का प्रस्ताव है। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी किया गया है कि वाहन चलाने वाले चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज होना अनिवार्य हो। हालांकि, विशिष्ट रूट और नो-गो जोन से जुड़े विस्तृत नियम अंतिम आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे।

नियम उल्लंघन पर कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया

प्रस्तावित नीति में बिना आवश्यक प्रमाणपत्रों के वाहन चलाने या अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर जब्ती और जुर्माने जैसी सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। चूंकि यह अभी केवल एक ड्राफ्ट स्कीम है, इसलिए ई-रिक्शा चालकों और मालिकों को किसी भी प्रकार की अफवाहों या अपुष्ट दावों पर भरोसा करने के बजाय केवल दिल्ली परिवहन विभाग की आधिकारिक घोषणाओं और दिशा-निर्देशों पर नजर रखनी चाहिए।

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रोली सिंह

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रोली सिंह पिछले 2 सालों से पत्रकारिता और न्यूज़ रिपोर्टिंग से जुड़ी हैं। वह लोकल न्यूज़ और लोगों से जुड़े मुद्दों को पढ़ने वालों तक पहुंचाने का काम...

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