सुलतानपुर के बल्दीराय क्षेत्र में अनुबंध (एग्रीमेंट) के आधार पर किराये पर दिए गए ट्रैक्टर और ट्रॉली को कथित तौर पर अन्य लोगों को बेचने का गंभीर मामला सामने आया है। चार किसानों ने दीपक शुक्ला समेत कुछ अन्य लोगों पर धोखाधड़ी कर वाहन बेचने और मासिक किराया न देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पीड़ित किसानों ने स्थानीय थाने में दी गई तहरीर में अपनी आपबीती सुनाई है। नरसिंहपुर गांव निवासी रवींद्र यादव ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सोनालिका कंपनी का ट्रैक्टर सात मई 2026 से सात मई 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए हलियापुर निवासी दीपक शुक्ला को 25 हजार रुपये प्रतिमाह के किराये पर एग्रीमेंट के जरिए दिया था। उनका आरोप है कि न तो उन्हें तय समय पर किराया मिला और न ही उनका ट्रैक्टर सुरक्षित वापस मिला, बल्कि उसे किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया।
अन्य किसानों ने भी लगाए गंभीर आरोप
इसी गांव के एक अन्य किसान शिवराम यादव ने भी अपना स्वराज ट्रैक्टर 25 हजार रुपये मासिक किराये पर इसी तरह देने की बात कही है। इसके अलावा, बीही निदूरा गांव निवासी घनश्याम ने प्रीत 955 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली भी एग्रीमेंट पर देने की जानकारी दी है। महली निवासी शांति देवी ने भी अपने फार्मट्रैक ट्रैक्टर और ट्रॉली को किराये पर देने के बाद किराया न मिलने और दोनों वाहन अन्य लोगों को बेचे जाने की शिकायत दर्ज कराई है।
शांति देवी के अनुसार, उनका ट्रैक्टर अमेठी जिले के अवनपुर निवासी कुलदीप सिंह के घर से मिल चुका है, जबकि उनकी ट्रॉली थौरी निवासी प्रदीप सिंह को बेचे जाने का संदेह है। शिकायतकर्ताओं ने मुख्य आरोपियों के अलावा राम कुमार वर्मा, चालक श्याम करन यादव और अनुराग तिवारी पर भी इस धोखाधड़ी में संलिप्त होने का आरोप लगाया है।
पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई
किसानों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इस प्रकरण में नामजद चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की निष्पक्ष विवेचना उपनिरीक्षक महेंद्र कुमार राय को सौंपी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों के वाहन बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।