हाथरस के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट द्वारा एमआरपी (MRP) से अधिक कीमत पर पानी की बोतल बेचना प्रबंधन को भारी पड़ गया है। अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित रेस्टोरेंट पर एक लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। यह फैसला एक जागरूक उपभोक्ता की शिकायत पर सुनाया गया है, जिसमें तय कीमत से अधिक वसूली को अनुचित व्यापार व्यवहार माना गया है।
मामला हाथरस जिले में स्थित बीबीसीएन रॉयल रेस्टोरेंट (BBCN Royal Restaurant) से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ के रहने वाले अंकुर अग्रवाल ने इस रेस्टोरेंट में पानी की बोतल खरीदी थी, जिस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 18 रुपये था, लेकिन रेस्टोरेंट द्वारा उनसे इसके 20 रुपये वसूले गए। तय कीमत से दो रुपये अधिक लिए जाने पर उपभोक्ता ने इसे गंभीरता से लिया और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय किया।
उपभोक्ता आयोग का फैसला और निर्देश
अंकुर अग्रवाल द्वारा अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी। आयोग ने दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों की सुनवाई के बाद रेस्टोरेंट की इस गतिविधि को उपभोक्ता अधिकारों का हनन और अनुचित व्यापार व्यवहार करार दिया। आयोग ने अपने आदेश में रेस्टोरेंट प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे उपभोक्ता कल्याण कोष में एक लाख रुपये की धनराशि जमा कराएं।
इसके साथ ही, आयोग ने शिकायतकर्ता अंकुर अग्रवाल को हुई मानसिक और शारीरिक परेशानी के एवज में एक हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा, मुकदमे की पैरवी और अन्य खर्च के रूप में पांच हजार रुपये अलग से भुगतान करने के निर्देश भी रेस्टोरेंट को दिए गए हैं।
व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कड़ा संदेश
बाजार में अक्सर रेस्टोरेंट, होटल और मॉल द्वारा शीतल पेय, पानी की बोतल और अन्य पैकेटबंद वस्तुओं पर मुद्रित मूल्य से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। विधिक माप विज्ञान अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत किसी भी वस्तु को उसके निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत पर बेचना कानूनी अपराध है। अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग के इस फैसले को उन तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है जो उपभोक्ताओं से तय मूल्य से ज्यादा रकम वसूलते हैं।